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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 16, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नौकरी दिलाने के नाम महिला ने की लाखों की ठगी, मिली ये सजा

By gaurav kalaEdited By:
Updated: Sat, 17 Sep 2016 07:00 AM (IST)

नौकरी दिलाने के नाम पर एक संस्‍था की अध्‍यक्ष ने तीन लाख रुपये हड़प लिए। पैसे लेने के बाद न नौकरी मिली न ही पैसे वापस। महिला को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई।

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उत्तरकाशी, [जेएनएन]: नौकरी दिलाने के नाम पर एक संस्था की अध्यक्ष ने तीन लाख रुपये हड़प लिए। पैसे लेने के बाद न नौकरी मिली न ही पैसे वापस। महिला को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी निवासी राजेंद्र सिंह व जोत सिंह ने वर्ष 2013 में भागीरथी जन कल्याण संस्थान की अध्यक्ष सोवन देई के खिलाफ थाना कोतवाली उत्तरकाशी में तहरीर दी थी।

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जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि संस्था की अध्यक्ष ने उनसे नौकरी दिलाने की एवज में तीन लाख रुपए की मांग की थी। जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्टेट मिथिलेश झा की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्ता को चार साल कठोर करावास तथा तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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