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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 12, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हाई कोर्ट ने टीईटी में शामिल करने के दिए निर्देश

By Sunil NegiEdited By:
Updated: Tue, 12 Dec 2017 10:45 PM (IST)

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को टीईटी-2 में अंतिम बार परीक्षा में शामिल करने के निर्देश विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर को दिए हैं।

हाई कोर्ट ने टीईटी में शामिल करने के दिए निर्देश
हाई कोर्ट ने टीईटी में शामिल करने के दिए निर्देश

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को टीईटी-2 में अंतिम बार परीक्षा में शामिल करने के निर्देश विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर को दिए हैं। कोर्ट ने अल्मोड़ा निवासी देवकी पांडे को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है।

बोर्ड से जवाब पेश करने को भी कहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके स्नातक में 50 फीसद से कम अंक थे, वह टीईटी प्रथम में भी अदालत के आदेश पर शामिल हुआ था, परन्तु टीईटी पास नहीं हो सका, लिहाजा उसे टीईटी-दो परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने याची को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए।

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