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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 17, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्‍तराखंड के पांच पूर्व मुख्‍यमंत्री को दिया नोटिस

By gaurav kalaEdited By:
Updated: Thu, 18 Aug 2016 07:00 AM (IST)

नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्‍तराखंड के पांच पूर्व मुख्‍यमंत्री को नोटिस जारी किया है। इनके सरकारी सुविधाएं विरोध में रुलक संस्‍था के कर्ताधर्ता अवधेश कौशल ने याचिका डाली थी।

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नैनीताल, [जेएनएन]: सरकारी बंगला व अन्य सुविधाएं ले रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों क्रमशः भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूरी, डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, एनडी तिवारी व विजय बहुगुणा को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
साथ ही कोर्ट ने सभी से सुप्रीम कोर्ट के हालिया यूपी के आधा दर्जन सीएम को सुविधाएं देने संबंधी नोटिफिकेशन निरस्त करने के आदेश के आलोक में पक्ष बताने को कहा है।

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उल्लेखनीय है रुलक संस्था के अवधेश कौशल ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व सीएम को दी जा रही सुविधाएं जनता पर बोझ बताते हुए वापस लेने की मांग की है।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कार्तिकेय गुप्ता ने अदालत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर पूर्व सीएम को दी जा रही सुविधाओं को गैरकानूनी बताते हुए कई दलीलें पेश की।

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