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    नैनीताल मालरोड आज से 'नो हॉर्न जोन', आदेश लागू; अगले चरण में होंगे चालान

    Updated: Sat, 01 Aug 2026 11:40 AM (IST)

    नैनीताल की मालरोड को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए 'नो हॉर्न जोन' घोषित किया गया है, जिसका आदेश 1 अगस्त से लागू हो गया है। ...और पढ़ें

    परिवहन विभाग की टीमें वाहन चालकों को कर रही जागरूक। जागरण

    परिवहन विभाग की टीमें वाहन चालकों को कर रही जागरूक। जागरण

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    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर की मालरोड को नो हॉर्न जोन घोषित करने की कवायद शुरू हो गयी है।

    पहली अगस्त से आदेश लागू होते ही पहले चरण में फिलहाल परिवहन विभाग की टीमें वाहन चालकों को जागरूक करने में जुटी है। हालांकि जागरूकता अभियान के बावजूद आदेश का कोई खास असर नहीं दिख रहा है।

    किया जा रहा जागरुक 

    बता दें कि ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने मालरोड को नो हॉर्न जोन घोषित किया है। एक अगस्त से लागू हुए इस आदेश के अनुपालन को लेकर बीते दो सप्ताह से इंटरनेट मीडिया पर जागरूकता संदेश प्रसारित किए जा रहे है।

    साथ ही मालरोड व एंट्री मार्गों में फ्लैक्सी लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शनिवार को आदेश लागू होते ही इसे धरातल पर उतारने को लेकर परिवहन विभाग भी जुट गया है।

    परिवहन कर अधिकारी एनके आर्या, जगदीश चंद्र के नेतृत्व में दो टीमें तल्लीताल से मल्लीताल मुनादी कर लोगों को जागरूक कर रहे है।

    परिवहन विभाग कर्मियों द्वारा वाहनों को रोक रोककर नियम की जानकारी दी जा रही है। एनके आर्या ने बताया कि फिलहाल लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगले चरण में चालानी कार्रवाई की जाएगी।

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