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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 06, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

राजाजी नेशनल पार्क एरिया कोटद्वार में स्टोन क्रशर लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Wed, 06 Nov 2019 11:33 AM (IST)

हाई कोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क के कोटद्वार क्षेत्र में नदी किनारे मानकों का उल्लंघन कर लगाए गए स्टोन क्रशर के मामले में सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब।

राजाजी नेशनल पार्क एरिया कोटद्वार में स्टोन क्रशर लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
राजाजी नेशनल पार्क एरिया कोटद्वार में स्टोन क्रशर लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क के कोटद्वार क्षेत्र में नदी किनारे मानकों का उल्लंघन कर लगाए गए स्टोन क्रशर के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दस दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान स्टोन क्रशर संचालक ने कोर्ट में पेश होकर बताया कि उनके द्वारा किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। कोर्ट ने स्टोन क्रशर संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ मेें कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क में तीन किमी दायरे में संचालित स्टोन क्रशरों द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। यह स्टोन क्रशर मानकों को दरकिनार कर स्थापित किए गए हैं। स्टोन क्रशर के प्रदूषण से मानव के साथ ही खेती व जनस्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लिहाजा इन्हें बंद किया जाए। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दस दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।