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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 15, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कोर्ट ने परिवहन मंत्री यशपाल आर्य की मानहानि मामले में तलब किया रिकार्ड nainital news

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Sun, 15 Dec 2019 09:13 AM (IST)

हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की मानहानि से संबंधित मामले में जिला अदालत से रिकॉर्ड तलब किए हैं।

कोर्ट ने परिवहन मंत्री यशपाल आर्य की मानहानि मामले में तलब किया रिकार्ड nainital news
कोर्ट ने परिवहन मंत्री यशपाल आर्य की मानहानि मामले में तलब किया रिकार्ड nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की मानहानि से संबंधित मामले में जिला अदालत से रिकॉर्ड तलब किए हैं। यशपाल के पुत्र विधायक संजीव आर्य ने एक मैगजीन में प्रकाशित लेख पर यह वाद दायर किया था।

दरअसल यशपाल आर्य पर 1970 में कथित दुराचार के प्रयास का आरोप लगा था। जिसमें वह पूर्व में ही कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हो चुके हैंं। इसके बावजूद 2010 में दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका बिल्ड इंडिया के मुख्य संपादक गोपाल कृष्ण गुप्ता ने यशपाल आर्य का महिला व जेल से संबंध शीर्षक से लेख प्रकाशित किया था। जिसके खिलाफ  संजीव आर्य ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल के समक्ष मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। सीजेएम नैनीताल ने मामले में संजीव आर्य को प्रभावित पार्टी न मानते हुए मुकदमा खारिज कर दिया। जिस पर संजीव ने जिला जज के समक्ष अपील की। जिला जज के आदेश पर गोपाल कृष्ण गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। 2014 में गैर जमानती वारंट के खिलाफ  गुप्ता ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। शनिवार को इस मामले में न्यायाधीश न्ययामूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। एकलपीठ ने पूरे मामले को मेरिट के आधार पर सुनने के लिए निचली अदालत से मुकदमे से संबंधित समस्त रिकार्ड तलब किए हैं।

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