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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 03, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हाईकोर्ट से हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज को बड़ी राहत, अवमानना याचिका खारिज

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Tue, 03 Mar 2020 11:27 AM (IST)

हाईकोर्ट से हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कॉलेज के खिलाफ अवमानना याचिका को खारिज कर दी।

हाईकोर्ट से हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज को बड़ी राहत, अवमानना याचिका खारिज
हाईकोर्ट से हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज को बड़ी राहत, अवमानना याचिका खारिज

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट से हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कॉलेज के खिलाफ अवमानना याचिका को खारिज कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता को नई याचिका दाखिल करने की दी छूट प्रदान की है। अलग-अलग दस्तावेजों के चलते याचिका खारिज हुई है। कल आदेश का अनुपालन नहीं होने पर हाई कोर्ट ने हिमालयन आयुर्वेदिक कालेज के प्रधानाचार्य अनिल झा को हिरासत में ले लिया था। आज कॉलेज निदेशक हाईकोर्ट में पेश हुए।

दरअसल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कॉलेज के छात्रों से वसूली गई बढ़ी फीस लौटाने का आदेश पारित किया था। आदेश के खिलाफ कॉलेज ने विशेष अपील दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फीस लौटाने के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कॉलेज के छात्र मनीष कुमार व अन्य ने अवमानना याचिका दायर की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।  उल्लेखनीय है कि बीएएमएस की सालाना फीस 80 हजार से दो लाख 15 हजार कर दी थी। इस शासनादेश को कोर्ट ने निरस्त करने के साथ बढ़ी फीस लौटाने का आदेश दिया था।

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