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उत्तराखंड के बिजली कर्मियों की हड़ताल पर सरकार का बड़ा फैसला, एनर्जी कॉरपोरेशन में 6 महीने तक स्ट्राइक पर रोक

Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:57 PM (IST)

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बिजली निगमों (यूजेवीएनएल, यूपीसीएल, पिटकुल) में अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति और ऊर्जा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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HighLights

  1. बिजली निगमों में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक।

  2. निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार का फैसला।

  3. यूजेवीएनएल, यूपीसीएल, पिटकुल की सेवाएं आवश्यक घोषित।

जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विद्युत आपूर्ति एवं ऊर्जा सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल), उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की समस्त सेवाओं को 06 माह की अवधि के लिए आवश्यक सेवा घोषित करते हुए समस्त श्रेणी के सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल को छः माह के लिए निषिद्ध किया गया है।

अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लिया निर्णय

इस संबंध में प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि लोकहित में निर्बाध विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यह निर्णय लिया है।

इस निर्णय से प्रदेशभर में विद्युत सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने, आम जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक, व्यावसायिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।