देहरादून: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 20 वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी लगाया
देहरादून में एक गुरुकुल के शिक्षक जनार्दन बिंजोला को 12 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद और 95 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सांकेतिक तस्वीर।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। एक गुरुकुल के छात्रावास में 12 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रेक कोर्ट रजनी शुक्ला की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 95 हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया गया है। शिक्षक ने अपने साथी की मदद से पांच वर्ष पहले छात्रा से दुष्कर्म किया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार, एक महिला ने नेहरू कालोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 12 और 10 वर्षीय उसकी दो बेटियां एक गुरुकुल में पढ़ती थीं और वहीं छात्रावास में रहती थीं।
17 जुलाई 2021 को छात्रावास से फोन आया कि बड़ी बेटी की तबीयत खराब है।
वहां पहुंचने पर बेटी ने नवादा निवासी शिक्षक जनार्दन बिंजोला उर्फ जगत कुमार पर गलत काम करने का आरोप लगाते हुए बताया कि 16 जुलाई 2021 की रात वह उसे अपने कमरे में ले गया था।
उसके साथी ओपर्णा उर्फ दोपी संगमा ने भी उसका सहयोग किया था। किसी को बताने पर मां को जान से मारने की धमकी भी दी गई।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयानों में एक और छात्रा से भी दुष्कर्म की बात कही।
कोर्ट ने जनार्दन बिंजोला को सजा सुनाकर ओपर्णा उर्फ दोपी संगमा को दुष्कर्म, आपराधिक साजिश व पाक्सो अधिनियम में दोषमुक्त कर दिया।

