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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 14, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

आय से अधिक संपति मामले में एनपीसीसी के मैनेजर को चार वर्ष की कैद

By Gaurav KalaEdited By:
Updated: Wed, 14 Dec 2016 05:20 PM (IST)

आय से अधिक संपति रखने के मामले में देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने एक मैनेजर को चार साल की कैद और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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देहरादून, [जेएनएन]: आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने एनपीसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर को चार वर्ष की कैद और 2 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर सतीश कुमार शर्मा की एक करोड़ 3 लाख की संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश सुनाया।
सतीश को दिसम्बर 2010 में 15 लाख की रिश्वत मामले में सीबीआई ने पकड़ा था। बाद में 14 फरवरी 2011 को सतीश के सहस्त्रधारा रोड स्थित आवास पर छापेमारी में 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति मिली थी।

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जिसके बाद सीबीआई ने रिश्वत मामले के अलावा आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया था। सीबीआई जज अनुज कुमार संगल की अदालत आय से अधिक संपत्ति मामले में ही सजा सुनाई है। रिश्वत मामले में केस अभी विचाराधीन है।

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