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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 18, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मारपीट के दोषी को छह माह का कारावास और 11 हजार का अर्थदंड

By Sunil NegiEdited By:
Updated: Mon, 19 Dec 2016 07:10 AM (IST)

घर में घुसकर मारपीट करने व दरवाजा तोड़ने के दोषी को विशेष सत्र न्यायाधीश ने छह माह का कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अल्मोड़ा, [जेएनएन]: विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने घर में घुसकर मारपीट करने व दरवाजा तोड़ने के आरोपी बहादुर सिंह को छह माह का कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिले की भिकियासैंण तहसील अंतर्गत पटवारी क्षेत्र बासोट के गांव कोटा गिवाई में 16 नवंबर 2009 को बहादुर सिंह रात कुल्हाड़ी लेकर राधे राम के घर में घुसा और उसकी पत्नी गंगा देवी से मारपीट कर दी। राधे राम के घर के खिड़की के दरवाजे भी कुल्हाड़ी से तोड़ डाले।

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रात किसी तरह जान बचाकर राधे सिंह अपनी पत्नी समेत रिश्तेदार के यहां पहुंचा और अगले रोज तहरीर एसडीएम को दी। इस मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।

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