पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज केस में कोर्ट ने पुलिस से मांगी स्पष्ट जांच आख्या, 11 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
वाराणसी कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज मामले में चौक पुलिस को स्पष्ट जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर
HighLights
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई।
वाराणसी कोर्ट ने चौक पुलिस को स्पष्ट रिपोर्ट देने का निर्देश।
अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी, अंबरीष सिंह भोला ने दर्ज कराया था केस।
विधि संवाददाता, वाराणसी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने स्पष्ट जांच आख्या देने का चौक पुलिस को निर्देश दिया है।
अमिताभ ठाकुर के वकील अनुज यादव ने चौक पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए जांच रिपोर्ट पर असहमति जताते हुए स्पष्ट जांच रिपोर्ट मंगाए जाने की अदालत से अपील की। इस पर अदालत ने स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का चौक पुलिस को निर्देश देते हुए सुनवाई की तिथि 11 अगस्त मुकर्रर कर दी।
बड़ी पियरी निवासी वीडीए के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला ने बीते नौ दिसंबर को अमिताभ ठाकुर के खिलाफ चौक थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए।
साथ ही बहुचर्चित कफ सीरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अनर्गल आरोप लगाते हुए इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक व गलत खबर प्रचारित किया है। जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा।
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