खुरपा से प्रेमिका का हाथ काटने वाले युवक को दो साल की सजा, दूसरी जगह शादी तय होने पर बौखला गया था प्रेमी
उन्नाव में प्रेमिका का हाथ काटने वाले प्रेमी रिंकू को अपर सत्र न्यायालय ने दो साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

HighLights
प्रेमी ने प्रेमिका का खुरपे से हाथ काटा था।
अपर सत्र न्यायालय ने दो साल की सजा सुनाई।
शादी तय होने से बौखलाकर किया था यह हमला।
23 माह पहले खेत में मिलने को बुलाया और की वारदात
जागरण संवाददाता, उन्नाव। प्रेमिका की दूसरी जगह शादी तय होने की बौखलाहट में 23 माह पहले खेत बुलाकर खुरपे से उसका हाथ काटने वाले प्रेमी को अपर सत्र न्यायालय ने दो साल के कारवास की सजा की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
बेहटा मुजावर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती का उसी क्षेत्र के फतेहपुर मजरा गौरिया कला निवासी रिंकू से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात से अनजान युवती के स्वजन ने उसकी शादी तय कर दी। यह बात प्रेमी रिंकू को पता चल गई। उसने कई बार युवती को दूसरी जगह शादी करने से मना कर खुद के साथ शादी का दबाव बनाया।
युवती घरवालों की मर्जी की बात कहकर उसे मना करती रही। 12 मार्च 2024 रिंकू ने युवती को मिलने के लिए खेत बुलाया और शादी करने की जिद की। युवती के मना करने पर रिंकू ने खुरपे से उसका हाथ काट दिया। वहां से जाते वक्त धमकी दी कि तुम हमारी नहीं हो सकी तो किसी और की नहीं होने देंगे।
युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित रिंकू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष इंद्रपाल सिंह ने की और आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज छष्ठम की न्यायालय में विचाराधीन थी।
खबरें और भी
गुरुवार को अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार पांडेय की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश मनीष कुमार निगम ने आरोपित रिंकू को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है।
शादी का झांसा दे दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी स्वीकार
माखी क्षेत्र के जवाहरखेड़ा मजरे रऊ निवासी गोलू उर्फ शिवप्रताप पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार को आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज सप्तम ने सशर्त जमानत मंजूर कर दी। आरोपित पक्ष से अधिवक्ता अजीत सिंह ने पैरवी की।