आचार संहिता उल्लंघन मामले में कुमार विश्वास और दिल्ली के दो पूर्व मंत्रियों को कोर्ट का समन, 5 जून को होगी सुनवाई
सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन और कवि कुमार विश्वास के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है। ...और पढ़ें
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दिल्ली के दो पूर्व मंत्री व कवि कुमार विश्वास के खिलाफ समन जारी करने का आदेश

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संवाद सूत्र, जागरण, सुलतानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वर्ष 2014 में अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती व सत्येंद्र जैन और कवि कुमार विश्वास के खिलाफ शुक्रवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट के शुभम वर्मा ने समन जारी करने का आदेश दिया है।
मामले में अगली सुनवाई पांच जून को होगी। आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2014 में हुए चुनाव में अमेठी के तत्कालीन सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कवि डॉ. कुमार विश्वास को चुनाव लड़ाया था। उनके चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के कई नेता दिल्ली से अमेठी आए थे।
आरोप है कि पांचवें चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी कई बाहरी लोग प्रत्याशी कुमार विश्वास के अमेठी के महमूदपुर में स्थित आवास पर रुके थे। इससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था।
पांच मई 2014 को अमेठी के तत्कालीन कोतवाल मो. हमीद ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास, दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती व सत्येंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। 27 अक्तूबर 2014 को पुलिस ने मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। 30 अक्तूबर 2014 को कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
जिला जज ने ट्रांसफर किया था मुकदमा
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि अभी तक यह मुकदमा एसीजेएम चतुर्थ की कोर्ट में चल रहा था। जिला जज सुनील कुमार के आदेश पर अब यह मुकदमा ट्रांसफर होकर एमपी-एमएलए कोर्ट में आया है।