यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 12, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
UP Lawyers Strike: लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी, आज भी अदालतों में नहीं होगा काम
UP Lawyers Strike इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के सभी पीड़ित वकीलों की प्राथमिकी नहीं लिखने के विरोध में सोमवार ...और पढ़ें

विधि संवाददाता, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के सभी पीड़ित वकीलों की प्राथमिकी नहीं लिखने के विरोध में सोमवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। आज मंगलवार को भी अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। इससे हाई कोर्ट में न्यायिक कामकाज प्रभावित हो रहा है।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने मंगलवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत वकीलों ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह व महासचिव नितिन शर्मा के नेतृत्व में हाई कोर्ट के गेट नंबर तीन पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की।
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शाम को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी, पूर्व पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं की आपातकालीन संयुक्त बैठक ओल्ड स्टडी रूम में हुई। निर्णय लिया गया कि मंगलवार को भी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
आज शाम फिर होगी स्थिति की समीक्षा
रविवार आधी रात यूपी बार काउंसिल द्वारा हड़ताल वापसी का निर्णय बदलने के बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने भी सभी पीड़ित वकीलों की प्राथमिकी नहीं दर्ज करने पर न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया। बार काउंसिल ने राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए दो दिन का समय दिया है। मंगलवार शाम बैठक में समीक्षा के बाद अगली रणनीति तय की जाएगी।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग शुरू की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने मंगलवार से वर्चुअल मोड (वीडियो कान्फ्रेंसिंग) के माध्यम से प्रधानपीठ प्रयागराज और इसकी लखनऊ पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामलों पर बहस करने की सुविधा प्रदान की है। जो इसमें उपस्थित होने के इच्छुक हैं।
उन्हें निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर अपना अनुरोध भेजना होगा-
इलाहाबाद आपराधिक मामलों के लिए [email protected]
सिविल मामलों के लिए [email protected]
लखनऊ बेंच आपराधिक मामलों के लिए [email protected]
सिविल मामलों के लिए [email protected]

