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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 19, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी स्वामित्व मामले में आज आएगा हाई कोर्ट का फैसला, न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ सुनाएगी निर्णय

By Jagran NewsEdited By: Mohammad Sameer
Updated: Tue, 19 Dec 2023 06:30 AM (IST)

इस प्रकरण में हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने भी इसे सुना है। वह अपना फैसला सुनाते इससे पहले ही तत्कालीन मुख्य न्यायमूर ...और पढ़ें

ज्ञानवापी स्वामित्व मामले में आज आएगा हाई कोर्ट का फैसला
ज्ञानवापी स्वामित्व मामले में आज आएगा हाई कोर्ट का फैसला

विधि संवाददाता, प्रयागराज। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व को लेकर वर्ष 1991 में वाराणसी में दायर मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय 19 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ बहुप्रतीक्षित प्रकरण में निर्णय सुनाएगी।

वाराणसी अदालत के समक्ष दायर मुकदमे में तर्क दिया गया है कि मस्जिद, मंदिर का हिस्सा है। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी की अदालत में लंबित वाद के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दायर की है, यह कहते हुए कि विवादित स्थल पूजास्थल अधिनियम से निषिद्ध है।

हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई है

इस प्रकरण में हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने भी इसे सुना है। वह अपना फैसला सुनाते, इससे पहले ही तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए प्रकरण सुनवाई के लिए अपने पास ले लिया था। नवंबर में उनके सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले में सुनवाई की है।

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