ग्रेटर नोएडा: फसल बर्बाद हुई तो मिलेगा मुआवजा, 31 अगस्त तक किसान करा लें बीमा; जानें कितना लगेगा प्रीमियम
ग्रेटर नोएडा के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसा ...और पढ़ें

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HighLights
किसान 31 अगस्त तक फसल बीमा करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं।
धान, बाजरा, गेहूं फसलें योजना में शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिले के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए बीमा पोर्टल एनआइसीपी पर बीमा करा सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है।
कृषि उपनिदेशक राजीव कुमार ने बताया कि मौसम की असमानता के बीच फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों के पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सहारा है। कृषि विभाग ने किसानों से निर्धारित समय सीमा में फसल का बीमा कराने की अपील की है।
क्षतिपूर्ति का लाभ देने के लिए बीमा प्रक्रिया शुरू
किसानों को फसल क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति का लाभ देने के लिए बीमा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले में योजना के संचालन की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। खरीफ में धान और बाजरा तथा रबी में गेहूं की फसल को योजना में शामिल किया गया है।
धान के लिए किसान अंश के रूप में दो प्रतिशत यानी 1682 रुपये प्रति हेक्टेयर, बाजरा के लिए दो प्रतिशत यानी 672 रुपये और गेहूं के लिए 1.5 प्रतिशत यानी 1297.50 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
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