बेसिक शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें!...अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पुलिस को आदेश
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मुजफ्फरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) संदीप कुमार के खिलाफ ...और पढ़ें

HighLights
मुजफ्फरनगर कोर्ट ने बीएसए संदीप कुमार के खिलाफ वारंट जारी किया।
किशोर की आयु निर्धारण मामले में गवाही न देने पर हुई यह कार्रवाई।
बीएसए को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने किशोर की आयु निर्धारण के विचाराधीन मुकदमे में गवाही पर नहीं पहुंचने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा को आदेश दिया कि बीएसए संदीप कुमार को गिरफ्तार कर 12 अक्टूबर को न्यायालय में पेश करें।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि नई मंडी के मुहल्ले में वर्ष 2020 को महिला के घर में घुसकर मारपीट करने के साथ हत्या का प्रयास किया गया था। इसका नई मंडी थाने में आरोपितों मोनू, कृष्णपाल, सत्यम, बंटू समेत छह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। दो आरोपितों को स्वजन ने घटना के समय नाबालिग बताया था। इसको लेकर वादी पक्ष ने दोनों आरोपितों की आयु को लेकर किशोर न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। पिछले छह साल से सुनवाई चल रही है।
बताया कि दोनों किशोर नई मंडी के गुलशन विहार स्थित प्राइवेट स्कूल प्रेरणा जूनियर हाईस्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे। यहां से प्रधानाचार्य को दोनों की टीसी उपलब्ध कराने के साथ गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन वह न्यायालय में पेश नहीं हो सके। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने बीएसए संदीप कुमार के विरुद्ध नोटिस जारी कर 18 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन वह पेश नहीं हो सके। गुरुवार को भी सुनवाई पर बीएसए अनुपस्थित रहे।
