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UP15-FL सीरीज के VIP नंबर चाहिए तो ई-नीलामी में आइये, कराना होगा पंजीकरण

By Anand Prakash Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Fri, 23 Oct 2026 01:05 AM (IST)

मेरठ में निजी वाहनों के लिए नई यूपी15-एफएल सीरीज के वीआइपी और फैंसी नंबरों की ई-नीलामी आज से शुरू हो ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक फोटो

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HighLights

  1. निजी वाहनों के लिए नई यूपी15-एफएल सीरीज शुरू।

  2. वीआइपी नंबरों के लिए ई-नीलामी आज से आरंभ।

  3. पंजीकरण परिवहन विभाग की वेबसाइट पर होगा।

मेरठ (वि)। निजी (गैर व्यवसायिक) वाहनों के लिए नवीन पंजीकरण सीरीज यूपी15-एफएल के वीआइपी एवं फैंसी नंबरों की ई-नीलामी आज से आरंभ होगी। एआरटीओ (प्रशासन) विकास कुमार यादव ने बताया कि 23 अक्टूबर अर्थात आज से इसी सीरीज में समस्त नए निजी वाहनों का पंजीकरण कराया जाएगा। इस सीरीज में वीआइपी नंबर प्राप्त करने को ई-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए https://vahan.parivahan.gov.inVIP/Choice(Fancy)fancy पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पंजीकरण कराया जा सकता है।

वीआइपी नंबरों का आवंटन भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों, शर्तों एवं निर्धारित शुल्क के अनुसार पूर्णतः आनलाइन एवं पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयावधि में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने के उपरांत संबंधित पंजीयन संख्या आवंटित की जाएगी।

मेरठ में 31522 व्यापारी ब्याज माफी योजना का ले सकते हैं लाभ

मेरठ: वाणिज्य कर विभाग की ब्याज माफी योजना के दायरे में जनपद में 31522 व्यापारी आ रहे हैं। इन पर 646.60 करोड़ रुपये टैक्स का बकाया है। यह मूल धन है, उस पर ब्याज की रकम 959.68 करोड़ है। ब्याज माफी योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के बकाए पर पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है।

10 लाख से अधिक और एक करोड़ तक के बकाएदारों को केवल 10 प्रतिशत ब्याज की रकम, एक करोड़ से अधिक और पांच करोड़ तक के बकाएदारों को 25 प्रतिशत और पांच करोड़ से अधिक बकाएदारों को 50 प्रतिशत बकाया ब्याज की रकम देनी होगी। एडिशन कमिश्नर ग्रेड वन एचआर चौरसिया ने बताया कि विभाग के पोर्टल पर आन लाइन आवेदन करना होगा। इसमें अर्थ दंड पर पूरी तरह छूट दी जाएगी।

मेरठ में एक लाख रुपये तक के बकाएदार 21785 व्यापारी हैं। जबकि एक से 10 लाख रुपये तक 9500, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के 791, एक करोड़ से पांच करोड़ तक के 43 और पांच करोड़ से अधिक के केवल तीन बकाएदार हैं। टैक्स की यह मांग 31 दिसंबर 2025 तक की है। एडिशन कमिश्नर ने बताया कि व्यापारी इस योजना का लाभ लेकर बकाए में खासी छूट का लाभ ले सकते हैं। मंगल पांडे नगर स्थित राज्यकर विभाग के कार्यालय मेंं व्यापारियाें की सुविधा के लिए हेल्पडेस्क स्थापित की गई है।