महापंचायत का ऐतिहासिक फैसला- शादी में नहीं परोसी जाएगी शराब, दहेज और फिजूलखर्ची पर प्रतिबंध
पलवल के मंडकोला गांव में हुई महापंचायत ने शादी समारोह में शराब, दहेज, फिजूलखर्ची और मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

मथुरा: पलवल के गांव मंडकाेला में हुई 52 पालों की महापंचायत के फैसले को पढ़कर सुनाते पूर्व विधायक प्रवीण डागर। जागरण
HighLights
शादी में शराब, दहेज, फिजूलखर्ची और मृत्यु भोज प्रतिबंधित।
बारातियों की संख्या 51 और कन्यादान की अधिकतम सीमा तय।
नियम न मानने पर सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, पलवल। मंडकोला गांव में 52 पालों की विशाल महापंचायत में शादी समारोह में होने वाले फिजूल खर्च और दहेज, मृत्यु भोज, नशाखोरी जैसी सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया गया।
इन फैसलों को लागू करवाने के लिए ग्राम स्तर, पाल और 52 पालों के स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा, जिनकी लगातार बैठकें होंगी। साथ ही ये भी कहा गया कि जो परिवार इन निर्णयों को स्वीकार नहीं करेगा, समाज के लोग उसके यहां कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।
पांच घंटे तक चली महापंचायत
रविवार को पांच घंटे तक हजारों लोगों की मौजूदगी में चली महापंचायत की अध्यक्षता 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने की, जबकि पूर्व विधायक प्रवीण डागर ने फैसले पढ़कर सुनाए। सर्वसम्मति से फैसले लिए गए कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में तेज संगीत बजाने, शराब परोसने और भोजन में नकली खोया तथा पनीर के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
बारातियों की सीमा अधिकतम 51 लोगों तक सीमित कर दी गई है, जिनके लिए केवल शुद्ध शाकाहारी और सादे भोजन की व्यवस्था होगी। साथ ही अधिक मात्रा में मिठाई और जरूरत से ज्यादा सब्जियां बनाने पर भी रोक रहेगी। सभी आयोजन सादगी से होंगे।
कन्यादान की रस्म पूरी होने के बाद लौटेंगे ग्रामीण
कन्या पक्ष की ओर से शादी में शामिल होने वाले ग्रामीण कन्यादान की रस्म पूरी करने के बाद वापस लौट जाएंगे और भोजन नहीं करेंगे। सगाई में लड़के को केवल एक रुपया, पांच कपड़े और एक किलो मिठाई दी जाएगी।
इसके अलावा लड़के पक्ष की ओर से सगाई समारोह में परिवार के अधिकतम पांच व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी में अधिकतम 51 बाराती होंगे। मृत्यु भोज पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
मथुरा से यहां के ग्रामीण हुए शामिल
कोटवन, नवीपुर, दहगांव, उमराला, बठैन, नंदगांव, खरौट, गोपाल बाग, बदनगढ़, सांचौली, मेहराना, जाब, हरिपुरा, पैगांव, नगला हसनपुर, शाहपुर आदि से सैकड़ों ग्रामीण पंचायत में शामिल हुए।
ये दिया जा सकेगा
कन्या पक्ष की ओर से लड़के पक्ष को कन्यादान के रूप में अधिकतम 11 हजार रुपये, 11 बर्तन, परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े, एक संदूक, एक अलमारी, एक बेड, अधिकतम दो तोले सोना और 100 ग्राम चांदी के आभूषण ही दिए जा सकेंगे। महापंचायत में स्पष्ट किया गया कि यह सभी सामग्री और राशि अधिकतम सीमा होगी, इससे अधिक दहेज या अन्य सामान नहीं दिया जाएगा।
ये रहे मौजूद
इस दौरान डागर पाल के अध्यक्ष धर्मवीर डागर, गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम आदि मौजूद रहे।
