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    यूपी जिला पंचायतों में लागू होंगी नई उपविधियां, जनसंख्या के आधार पर होंगे अस्पताल और बारात घर के निर्माण

    Updated: Mon, 15 Jun 2026 11:36 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों के लिए मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां-2026 जल्द लागू होंगी। ये उपविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार प ...और पढ़ें

    जिला पंचायतों के लिए नागरिक सुविधाओं के मानक तय। AI जेनरेटेड फोटो

    जिला पंचायतों के लिए नागरिक सुविधाओं के मानक तय। AI जेनरेटेड फोटो

    HighLights

    1. मॉडल भवन निर्माण उपविधियां-2026 जल्द लागू होंगी।

    2. जनसंख्या के आधार पर तय होंगे स्कूल, अस्पताल के मानक।

    3. ग्रामीण क्षेत्रों का सुनियोजित विकास हो सकेगा।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों के लिए मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधियांं-2026 को जल्द ही सभी जिला पंचायतों में लागू कराने की तैयारी पंचायती राज विभाग कर रहा है।

    प्रस्तावित उपविधि पर आए सुझावों व आपत्तियों के मुताबिक जरूरी बदलाव करते हुए इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपविधि के लागू होने पर ग्रामीण क्षेत्रों का सुनियोजित विकास हो सकेगा। सामुदायिक सुविधाएं स्कूल, अस्पताल, पुलिस चौकी आदि के मानक भी तय किए गए हैं।

    उपविधि में सामुदायिक सुविधाओं के लिए जो मानक तय किए गए हैं, उनमें प्रति 5000 की आबादी पर न्यूनतम एक हजार वर्गमीटर भूमि पर एक प्राइमरी स्कूल तथा प्रति 7500 की आबादी पर 2000 वर्गमीटर में एक जूनियर हाईस्कूल होगा।

    प्रति 15 हजार की जनसंख्या पर 100 वर्गमीटर में शैय्या रहित चिकित्सालय तथा प्रति एक लाख की आबादी में 3000 वर्गमीटर में 50 शैय्या (बेड) का चिकित्सालय का मानक तय किया गया है।

    इसके साथ ही प्रति 15 हजार की आबादी पर 1500 वर्ग मीटर में पुलिस चौकी, प्रति 25 हजार की आबादी पर 1000 वर्गमीटर भूमि पर बारात घर अथवा सामुदायिक केंद्र तथा प्रति 500 की जनसंख्या पर 10 वर्गमीटर में एक दुकान होने का मानक तय किया गया है।

    प्रस्तावित उपविधि में सामान्य भूमि विकास के लिए तय मानकों में आवासीय ले-आउट में न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि पर पार्क या खुला स्थान तथा गैर आवासीय ले-आउट में 10 प्रतिशत खुला स्थान छोड़ने की व्यवस्था दी गई है।

    पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार के मुताबिक प्रस्तावित उपविधि पर आए सुझाव व आपत्तियों का निस्तारण करते हुए उपविधि को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई उपविधि को जल्द से जल्द जिला पंचायतों के बोर्ड से स्वीकृत कराते हुए लागू कराया जाएगा।

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