लखीमपुर में दुष्कर्म मामले में मौलाना सहित दो दोषियों को सात साल की सजा, 14 साल बाद आया फैसला
लखीमपुर खीरी में जिला जज शिव कुमार सिंह ने दुष्कर्म के एक मामले में मौलाना समेत दो अभियुक्तों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2012 ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

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जागरण संवाददाता, लखीमपुर। दुष्कर्म के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर जिला जज शिव कुमार सिंह ने मौलाना समेत दो दोषी अभियुक्तों को सात सात साल के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी कर रहे डीजीसी फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया थाना गोला क्षेत्र निवासी वादी मुकदमा की पुत्री घर में अकेले थी। 19 अगस्त 2012 को रात दो बजे जिला शाहजहांपुर निवासी हाफिज ख़ुशनूर व जियाउल्ला नगदी समेत उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गए।
घटना की रिपोर्ट थाना गोला में दर्ज हुई ।मुकदमा जिला जज की अदालत में परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, पीड़िता समेत कई गवाह पेश किए।
आरोप सिद्ध हो जाने पर जिला जज शिव कुमार सिंह ने दोषी अभियुक्त हाफिज खुशनूर को सात साल के कारावास व 25500 रुपये अर्थदंड व जियाउलला सात साल के कारावास व 15500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।