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कन्नौज: नाबालिग साली से दुष्कर्म मामले में जीजा को 20 साल की कठोर कैद

Published: Thu, 08 Oct 2026 05:43 PM (IST)

कन्नौज कोर्ट ने नाबालिग साली से दुष्कर्म के दोषी जीजा राजू उर्फ राजेश को 20 साल कैद और 2.02 लाख ...और पढ़ें

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HighLights

  1. जीजा को नाबालिग साली से दुष्कर्म में 20 साल की कैद।

  2. दिल्ली में बंधक बनाकर बहन की हत्या की धमकी दी थी।

  3. कोर्ट ने दोषी पर 2.02 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

जागरण संवाददाता, कन्नौज। बहन की हत्या करने की धमकी देकर नाबालिग साली को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले जीजा को कोर्ट 20 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

तालग्राम थाना में छह जून 2019 को किसान ने मैनपुरी के थाना कुरावली के गांव सहादतपुर निवासी दामाद राजू उर्फ राजेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि राजू घर में आया था। इस दौरान मंदिर ले जाने का झांसा देकर उसकी 17 वर्षीय बेटी को साथ ले गया। घर पहुंचने पर पता चला कि वह दिल्ली बेटी को लेकर गया।

पुलिस ने 20 दिन बाद 25 जून को दिल्ली से किशोरी को बरामद कर राजू को गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि राजू ने दिल्ली में एक किराये के कमरे में बंद कर लिया था। इसके बाद बड़ी बहन की हत्या करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया।

विरोध करने पर उसने कई बार पिटाई भी की थी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्य और पीड़िता के बयानों के आधार पर कोर्ट ने राजू उर्फ राजेश को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने दो लाख दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

किशोरी को ले जाने में तीन साल की कैद

बहला-फुसला कर किशोरी को लुधियाना पंजाब ले जाने पर कोर्ट ने युवक को तीन साल कैद की सजा सुनाई। इंदरगढ़ थाना में 28 जुलाई 2020 को किसान ने शाहनगर निवासी रामू के खिलाफ 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसला कर बाइक से ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिए थे कि उसने रामू से शादी कर ली है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट ने रामू को तीन साल कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई है।