गाजियाबाद में प्लॉट के नाम पर 24.50 लाख की ठगी, इंदिरा एंक्लेव समिति पदाधिकारियों पर केस
गाजियाबाद में इंदिरा एंक्लेव सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों पर दो लोगों से आवासीय भूखंड के नाम पर 24.50 लाख रुपये हड़पने का आरोप है।
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कविनगर थाने में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया। AI जनरेटेड
HighLights
इंदिरा एंक्लेव समिति पर 24.50 लाख की ठगी का आरोप।
आवासीय भूखंड के नाम पर पैसे लिए, बैनामा नहीं किया।
कोर्ट के आदेश पर कविनगर थाने में केस दर्ज।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में इंदिरा एंक्लेव सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों पर दो लोगों से आवासीय भूखंड देने के नाम पर कुल 24.50 लाख रुपये लेने और रकम लेने के बाद भी बैनामा न करने का आरोप लगा है। दोनों पीड़ित शास्त्रीनगर निवासी हैं। दोनों मामलों में कविनगर थाने में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है।
शास्त्रीनगर निवासी कुलदीप मलिक से 120 वर्ग गज के आवासीय प्लाट के लिए बातचीत हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने समिति को अलग-अलग किस्तों में 13.50 लाख रुपये दे दिए। इसके बाद भी उसके नाम बैनामा नहीं किया गया। लगातार तकादा करने के बावजूद उसे टालमटोल किया जाता रहा।
शिकायत में 20 फरवरी को समिति पदाधिकारियों और दो अज्ञात लोगों पर घर में घुसकर मारपीट, गला दबाकर जान से मारने का प्रयास और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। दूसरा मुकदमा दूसरी शास्त्रीनगर निवासी अनुराधा मलिक की शिकायत पर दर्ज हुआ है। इसमें आरोप है कि समिति को प्लाट के लिए 11 लाख रुपये दिए गए, लेकिन बैनामा नहीं कराया गया।
जनवरी 2026 में प्लाट के संबंध में बातचीत करने पर अभद्रता की गई। बाद में 20 फरवरी और 11 जुलाई को आरोपितों पर घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
कोर्ट के आदेश पर कविनगर थाने में समिति के पदाधिकारी विजयपाल सिंह, नरेश कुमार शर्मा, जगमोहन गौतम और हिमांशु गौतम के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
