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    अवैध संबंध की शक में पत्नी की कर दी थी हत्या, दोषी पति को आजीवन कारावास

    Updated: Wed, 25 Feb 2026 09:05 PM (GMT+05:30)

    फतेहपुर में अवैध संबंध के शक में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति संतोष गुजराती को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपय ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या की।

    2. दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    3. फतेहपुर में 2017 की घटना पर आया फैसला।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। अवैध संबंध की शक पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अदालत ने दोषी पर साठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हत्यारा फेरी कर देशी घी बेंचता था। बहाने से पत्नी को भी साथ लिवा लाया था और जिले के सुल्तानपुर घोष थाने के प्रेमनगर स्थित एक बगीचे में गला घोंटकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था।

    यह घटना 17 मई 2017 की सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के प्रेमनगर स्थित एक बगीचे की है। प्रयागराज जिले के करेली थाना क्षेत्र के बेनीगंज का निवासी संतोष गुजराती फेरी कर देशी घी बेंचता था। वह अपनी पत्नी से किसी के अवैध संबंध होने का शक करता था। 17 मई 2017 को दोषी संतोष गुजराती अपनी पत्नी अनीता को साथ लेकर यहां आया और सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के प्रेमनगर स्थित एक बगीचे में दुपट्टे से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया।

    इस मामले की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो के पीठासीन अधिकारी अजय सिंह प्रथम ने की। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी संतोष गुजराती को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह व रणधीर सिंह ने तर्क रखे। अभियोजन की तरफ से सात गवाह परीक्षित कराए गए।

    किस धारा में क्या हुई सजा

    • धारा 302 - आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये का अर्थदंड
    • धारा 201 - पांच वर्ष का साधारण कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड

     

    इधर, जानलेवा हमले के मुकदमे का आदेश

    मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष द्वितीय की अदालत ने जानलेवा हमला के एक वाद की सुनवाई कर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। वादिनी हसीनबानों पत्नी हबीबउद्दीन उर्फ विक्कन निवासी आबूनगर पक्ष से अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान ने तर्क पेश किए। बताया कि 25 दिसंबर 2025 को रात उक्त लोग उसके बेटे अमजद पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली मिस हो जाने पर घर में घुसकर बेटे को डंडे से पीटा। बचाने गए पति को भी पीटा। भागने में आरोपित भी चोटहिल हो गए। पुलिस ने आरोपितों की रिपोर्ट दर्ज की। कोर्ट के आदेश पर क्रास मुकदमा के आदेश हुए हैं। जासं

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