बांदा: युवक की हत्या और शव गायब करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
बांदा में सात साल पुराने युवक की हत्या और शव गायब करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी पुष्पेंद्र उर्फ चीकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

HighLights
सात साल पुराने हत्या मामले में आया फैसला।
दोषी पुष्पेंद्र उर्फ चीकू को आजीवन कारावास।
10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
जागरण संवाददाता, बांदा। सात वर्ष पूर्व युवक को डंडों से व लात घूसों से मारकर हत्या करने व उसका शव गायब करने के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की अदायगी ना करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास काटनी होगी। दोषी का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
कोतवाली नगर क्षेत्र के कांशीराम कालोनी निम्नीपार निवासी बालकिशन ने 18 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि मेरा भाई जीतू पुत्र बालकिशन बारी काशीराम कालोनी में रहता था। 23 अप्रैल 2019 को उसका शव ब्लाक नंबर 33 के पीछे पड़ा मिला। मौके पर उसके हाथ की नस कटी हुई थी।
प्रार्थनापत्र के आधार पर तत्कालीन उप निरीक्षक नरेश चंद्र निगम मौके पर पहुंचकर जांच की। हत्या की आशंका होने पर जांच कराई गई। दिवंगत नशे का आदी था। उसकी किसी से रंजिश नही थी। आसपास के लोगों व उसकी मां ने बताया था कि दिवंगत जीतू की अज्ञात लोगों ने हत्या कर शव को फेंक दिया है।
दिवंगत के शरीर में काफी चोटें मिली थी। पीएम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई थी। मामले की विवेचना कर रहे विवेचक ने विवेचना के दौरान बताया कि घटना 22 अप्रैल 2019 की रात साढ़े 11 बजे की है। दिवंगत जीतू हलवाई का काम करता था।
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जीतू और पुष्पेंद्र उर्फ चीटू कांशीराम कालोनी के ही रहने वाले हैं।जीतू व पुष्पेंद्र की किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हो गई थी।घटना शकील की दुकान के सामने की है। वह घटना के समय शकील की दुकान पर था।
पुष्पेंद्र जीतू को बबूल के कटीले डंडे से मारने लगा और लात घूसों से भी मारा जमकर पीटा। मारने के बाद जीतू पुष्पेंद्र के घर शिकायत करने गया था। इसके बाद जीतू का शव उसके घर के पीछे मिली थी।विवेचना में गवाहों के आधार पर मामले का आरोप पत्र 9 अगस्त 2021 को अदालत में पेश किया गया।
दोषी पाए गए पुष्पेंद्र उर्फ चीकू के विरुद्ध 11 अक्टूबर 2021 को आरोप तय किया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान 9 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने अपने 28 पृष्ठीय फैसले में पुष्पेंद्र उर्फ चीकू को सजा व जुर्माने से दंडित किया।