पंचायत के फरमान पर छेड़छाड़ के आरोपित युवक को पीड़िता ने चप्पल से पीटा, एक साल गांव में नहीं घुसेगा
Baghpat News : बागपत के सिंघावली अहीर क्षेत्र में एक युवक ने युवती से छेड़छाड़ की थी। इस मामले को लेकर हुई पंचायत के फरमान पर पीड़िता ने उसे चप्पल से ...और पढ़ें

AI जेनरेटिड प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
युवती के घर में घुसकर की थी छेड़छाड़।
बागपत में पहले भी पंच सुना चुके ऐसे फरमान।
संवाद सूत्र, पिलाना (बागपत)। चार दिन पहले फेरी लगाने वाले युवक ने एक युवती से छेड़छाड़ की थी। मामले को लेकर हुई पंचायत में पीड़ित युवती ने युवक की चप्पलों से पिटाई की। पंचों ने फरमान सुनाया कि आरोपित युवक एक साल तक गांव में नहीं आएगा। पंचायत की पुलिस को कोई जानकारी नहीं है।
चांदीनगर क्षेत्र के एक गांव का युवक फेरी लगाकर गेहूं व चावल की खरीद-फरोख्त करता है। युवक ने चार दिन पहले सिंघावली अहीर क्षेत्र के एक गांव की युवती के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ कर दी थी। उस समय युवती वहां पर अकेली थी। उसने अपने स्वजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद आरोपित युवक गांव नहीं पहुंचा।
युवती के स्वजन ने कह दिया था कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई करेंगे, लेकिन आरोपित पक्ष के लोग पुलिस कार्रवाई न करने का अनुरोध कर रहे थे।
सोमवार को कुछ ग्रामीण आरोपित युवक व उसके परिवार के लोगों के साथ युवती के गांव पहुंचे। इसके बाद पंचायत हुई। पीड़ित युवती ने यहां चप्पलों से आरोपित युवक की पिटाई की। पंचों ने कहा कि लड़की के गांव में अगले एक साल तक युवक नहीं आएगा। इस पर आरोपित युवक ने सहमति जताई। सिंघावली अहीर थाना प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि यह मामला संज्ञान में नहीं है, न ही किसी ने शिकायत की है।
पहले भी पंच सुना चुके फरमान
पंचायत में पंचों के फरमान का यह पहला मामला नहीं है। पूर्व में विभिन्न मामलों में पंच फरमान सुना चुके हैं। खेकड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की खाप पंचायत के फरमान का मामला तो बहुत सुर्खियों में रहा था। गांव का एक युवक दूसरी जाति की युवती को अपने साथ ले गया था। इस मामले में युवक की बहन ने खाप पंचायत पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद गांव में घुमाने का फरमान सुनाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।