राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी सुभाष की जमानत अर्जी निरस्त, सभी आठ आरोपी 106 दिनों से जेल में बंद
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपित पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश ने निरस्त कर दी है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी सुभाष।
HighLights
पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव की जमानत अर्जी निरस्त हुई।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सभी आठ आरोपित जेल में।
पुलिस ने मामले में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में आरोपित पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव को भी राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा ने उसकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
अब सभी आठों आरोपितों की जमानत अर्जी स्थानीय स्तर पर निरस्त हो चुकी है। फिलहाल, समस्त आरोपित जेल में निरुद्ध हैं और उनकी जमानत कराने के तरह-तरह के दांव-पेच बेअसर सिद्ध हुए। पुलिस ने बीती 23 सितंबर को मामले में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया है।
पुलिस ने अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ल, रमाशंकर मिश्र, करुणेश पांडेय, रामशंकर यादव टिन्नू, लवकुश मिश्र, मनीष यादव के विरुद्ध दो धाराओं तथा सुभाष श्रीवास्तव के विरुद्ध तीन धाराओं को कम करके आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है।
इसी के तहत सुभाष ने अपनी पहली जमानत अर्जी वापस लेकर नई धाराओं में पुन: न्यायालय में दी थी। न्यायालय ने गुरुवार को उसकी जमानत अर्जी निरस्त कर राहत देने से इन्कार कर दिया। आठों आरोपित लगभग 106 दिनों से मंडल कारागार अयोध्या में निरुद्ध हैं।
वाहन रिलीज अर्जी पर पुलिस की आख्या प्रस्तुत, सुनवाई आज
पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपितों की निशांदेही पर बरामद यूपी 42 एपी 6054 ब्रेजा कार तथा यूपी 42 बीजेड 5222 स्विफ्ट डिजायर कार के वाहन स्वामियों की अर्जी पर गुरुवार को पुलिस ने अपनी आख्या प्रस्तुत कर दी है।
वाहन स्वामी रवींद्र कुमार मिश्र तथा अभिषेक कुमार शुक्ल की ओर से यह अर्जी बीते सोमवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण रजत वर्मा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। मामले में न्यायालय ने शुक्रवार की तारीख तय कर दी है।
