औरैया में उमरैन भूमि विवाद: एसडीएम ने लगाई कुर्की, दोनों पक्षों के प्रवेश पर रोक
औरैया के उमरैन गांव में करोड़ों रुपये की विवादित प्लाटिंग भूमि को एसडीएम बिधूना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत कुर्क करने का आदेश ...और पढ़ें
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HighLights
एसडीएम बिधूना ने उमरैन की विवादित प्लाटिंग भूमि कुर्क की।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत कार्रवाई।
अंतिम निर्णय तक दोनों पक्षों का भूमि में प्रवेश वर्जित।
जागरण संवाददाता, औरैया। ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र के गांव उमरैन में सुतियानी रोड स्थित प्लाटिंग की भूमि के विवाद में उपजिलाधिकारी न्यायालय ने कड़ा कदम उठाते हुए विवादित भूमि को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत कुर्क करने का आदेश दिया है।
आदेश के बाद पुलिस ने भूमि पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर बोर्ड लगाने की प्रक्रिया पूरी की। साथ ही अंतिम निर्णय तक दोनों पक्षों के किसी भी व्यक्ति के भूमि में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है।
एसडीएम बिधूना कमल कुमार सिंह के चार अगस्त को जारी आदेश के अनुसार उमरैन की सुतियानी रोड स्थित गाटा संख्या 407, रकबा 1.1370 हेक्टेयर भूमि को लेकर उमरैन निवासी रमाकांती मिश्रा पत्नी अखिलेश मिश्रा और अनीता देवी पत्नी प्रेम कुमार उर्फ टिल्लू कौशल समेत दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है।
पुलिस की रिपोर्ट में भूमि को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव और विवाद बढ़ने की आशंका जताई गई थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विवादित भूमि को कुर्क किए जाने की संस्तुति की थी।
न्यायालय ने थानाध्यक्ष ऐरवाकटरा को कुर्की की कार्रवाई पूरी कर मौके पर कुर्की बोर्ड लगाने तथा इसकी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही अंतिम निर्णय होने तक दोनों पक्षों के किसी भी व्यक्ति को विवादित भूमि में प्रवेश करने, निर्माण कराने, भूमि का विक्रय करने अथवा किसी प्रकार का परिवर्तन करने से रोक दिया गया है।
आदेश में दोनों पक्षों को अपने-अपने दावे, लिखित बयान और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में उमरैन निवासी अनीता गुप्ता पत्नी स्व. प्रेम कुमार, अमित कुमार व सोनू पुत्रगण लखमीचंद्र, योगेश कुमार पुत्र अखिलेश कुमार समेत करीब 11 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि उपजिलाधिकारी बिधूना के आदेशानुसार उमरैन स्थित विवादित भूमि की कुर्की की कार्रवाई प्रचलन में है। दोनों पक्षों को न्यायालय के आदेश से अवगत करा दिया गया है।