चूल्हे का खाना परोसने वाले ग्रामीण स्वाद पर चला हथौड़ा, बीकानेर वाला सहित चार रेस्टोरेंट से नगर निगम ने वसूला 40 हजार जुर्माना
नगर निगम आगरा ने ताज ट्रेपेजियम जोन में कोयले की भट्ठियों का उपयोग करने पर बीकानेर वाला समेत चार रेस्टोरेंट पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और भट्ठ ...और पढ़ें

आवास विकास कॉलोनी में चूल्हे की रोटी खिलाने वाले ग्रामीण स्वाद की भट्ठी तोड़ता नगर निगम कर्मचारी।
HighLights
ताज ट्रेपेजियम जोन में कोयले की भट्ठियां नष्ट की गईं।
ताजमहल प्रदूषण रोकने को प्रतिबंधित ईंधन के उपयोग पर कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, आगरा। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में कोयले की भट्ठी से खाना पकाना रेस्टोरेंट व क्लब संचालकों को भारी पड़ गया। सोमवार को नगर निगम की टीम ने बीकानेर वाला, पिरामिड रेस्टोरेंट, जिमबोरा क्लब और ग्रामीण स्वाद रेस्टोरेंट पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और भट्ठियों को नष्ट किया गया।
ग्रामीण स्वाद ने फेसबुक पर अपने यहां बन रहे चूल्हे के खाने का प्रचार भी किया था। चूल्हे की रोटी और दाल खाने के लिए लोग पहुंच रहे थे। जबकि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने की खातिर आगरा में कोयले और लकड़ी को जलाना प्रतिबंधित है। मामला संज्ञान में आने के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की।
नगर आयुक्त संतोष कुमार के अनुसार, फतेहाबाद रोड स्थित बीकानेर वाला के संचालक पर 25 हजार, पिरामिड, जिमबोरा क्लब पर दस हजार और आवास विकास सेक्टर-एक स्थित ग्रामीण स्वाद रेस्टोरेंट पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना वसूलने के साथ ही भट्ठियों को नष्ट कर दिया गया। कहा कि टीटीजेड क्षेत्र में प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि शहर में संचालित रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य प्रतिष्ठानों में कोयले की भट्ठियों और तंदूरों की जांच का अभियान शुरू किया है। टीटीजेड के नियमों का उल्लंघन कर कोयला का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।