पंजाब के तरनतारन में आधी रात तक महिला को हिरासत में रखा, हाई कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारियों को किया सस्पेंड
तरनतारन के रेशियाणा गांव में एक युवती को आधी रात तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है। ...और पढ़ें

पंजाब के तरनतारन में आधी रात तक महिला को हिरासत में रखा (फाइल फोटो)
HighLights
युवती को तरनतारन थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया
हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई इस मामले पर
एसएसपी ने एसएचओ सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। गांव रेशियाणा की एक युवती को आधी रात तक पुलिस स्टेशन में अवैध हिरासत में रखने के मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है।
एसएसपी सुरिंदर लांबा ने थाना सदर के प्रभारी इंस्पेक्टर नवदीप सिंह भट्टी, ड्यूटी आफिसर एएसआइ इंद्रजीत सिंह और नाइट मुंशी एएसआइ मनजिंदर सिंह को निलंबित कर दिया है। युवती को दो जुलाई को थाना सदर पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में लिया था। जागीर सिंह नामक व्यक्ति ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
वारंट आफिसर ने जब थाना सदर में छापेमारी की, तो युवती वहां नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज की जांच में युवती रात 10:38 बजे मुंशी के कमरे में और 11:40 बजे तक ड्यूटी आफिसर के कमरे में दिखाई दी।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल ने सवाल किया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज क्यों नहीं की गई। अदालत ने एसएसपी से अगली रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।