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मुश्किलों में घिरे मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुम्मन, ED ने जालंधर कार्यालय में दर्ज किया केस

Published: Tue, 13 Oct 2026 02:40 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद ED ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुम्मन के खिलाफ जालंधर में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

ओएसडी राजबीर घुम्मन।

ओएसडी राजबीर घुम्मन।

HighLights

  1. ईडी ने ओएसडी राजवीर घुम्मन के खिलाफ जालंधर में केस दर्ज किया।

  2. मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय लेन-देन की जांच करेगी ईडी।

  3. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद हुई यह कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, जालंधर। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुम्मन के खिलाफ शिकंजा कसते हुए जालंधर में  मामला दर्ज कर लिया। Ed इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के अवैध लेन-देन के एंगल से छानबीन करेगी। खास बात यह है कि यह कानूनी कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब इसके ठीक एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त निर्देश जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि जांच एजेंसी इस मामले में पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद ईडी के जालंधर कार्यालय द्वारा ओएसडी के खिलाफ केस दर्ज किए जाने से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 

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वित्तीय लेन-देन की जांच करेगी ईडी

जांच एजेंसी इस मामले को दर्ज करने के बाद अब उन तमाम वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों की पड़ताल करने की तैयारी में है, जो इस मामले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। मामले की शुरुआत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पंजाब में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी फैसलों को प्रभावित करने से जुड़े इनपुट साझा किए जाने के बाद हुई। ईडी ने अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर और अन्य सरकारी मंजूरियों में कथित लेन-देन से संबंधित जानकारी दी थी।

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इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पांच अक्टूबर 2026 को सीबीआइ को एफआइआर दर्ज कर जांच करने और दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सीबीआइ ने पांच अक्टूबर को एफआइआर दर्ज की।