क्या SIR में दर्ज है आपका नाम? अमृतसर में 2240 केंद्रों पर वोटर लिस्ट सुधारने का आज आखिरी मौका
अमृतसर के 2240 मतदान केंद्रों पर रविवार को मतदाता सूची का विशेष कैंप शुरू हुआ। नए मतदाता फार्म छह और विवरण सुधारने के लिए फार्म आठ भर सकते हैं।

अमृतसर में SIR के लिए लगाया गया कैंप।
HighLights
अमृतसर में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए विशेष कैंप शुरू।
जिले के 2240 मतदान केंद्रों पर दावे-आपत्तियां दर्ज करें।
नए नाम जोड़ने या विवरण सुधारने हेतु फॉर्म 6, 8 भरें।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। मतदाता सूची को लेकर रविवार को अमृतसर में विशेष कैंप शुरू हो गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) -2026 के तहत आम जनता और मतदाताओं से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए जिले के सभी 2240 मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक कैंप लगाए गए हैं। हालांकि, कैंप शुरू होने के बाद अभी तक लोग अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे हैं।
वहीं, बूथ स्तर के अधिकारी अपनी ड्यूटी के अनुसार निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंचकर बैठ गए हैं। एक अक्तूबर 2026 को आधार मानकर जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फार्म नंबर छह भर सकते हैं। वहीं, मतदाता सूची में पहले से दर्ज नाम, पता, आयु या अन्य विवरण में किसी तरह की गलती होने पर उसे ठीक करवाने के लिए फार्म नंबर आठ भरा जा सकता है।
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नाम शामिल करवाने का अवसर
विशेष पुनरीक्षण के दौरान पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के साथ ही सूची में दर्ज विवरण की जांच करने का अवसर दिया जा रहा है। यदि किसी नाम, विवरण या पात्रता को लेकर आपत्ति है तो संबंधित मतदान केंद्र पर दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ स्तर के अभिकर्ता भी दावे और आपत्तियों से संबंधित प्रक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारियों का सहयोग करेंगे। इससे मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में संशोधन से जुड़ी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।
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नाम दर्ज करवाने का भी होगा आवेदन
प्रशासन की ओर से मतदाताओं से अपील की गई है कि वे विशेष कैंप का लाभ उठाएं और मतदाता सूची में अपना नाम तथा अन्य विवरण जांच लें। खासकर ऐसे युवा जिनकी आयु एक अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो रही है, वे नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मतदाता सूची में संशोधन, नए पंजीकरण तथा दावे-आपत्तियों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री मतदाता सहायता नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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