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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 26, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

महाराष्ट्र में गौहत्या प्रतिबंध कानून के तहत पहला मामला दर्ज

By Sanjay BhardwajEdited By:
Updated: Thu, 26 Mar 2015 08:00 PM (IST)

महाराष्ट्र में गोवंश हत्या पर प्रतिबंध के नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। बछड़ों की हत्या के मामले में मालेगांव पुलिस तीन लोगों की तलाश कर रही है। राज्य में चार मार्च से लागू हुए संशोधित पशु संरक्षण कानून, 1995 के तहत गाय के अलावा बैल

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मुंबई। महाराष्ट्र में गोवंश हत्या पर प्रतिबंध के नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। बछड़ों की हत्या के मामले में मालेगांव पुलिस तीन लोगों की तलाश कर रही है। राज्य में चार मार्च से लागू हुए संशोधित पशु संरक्षण कानून, 1995 के तहत गाय के अलावा बैल और सांड़ को मारना भी गैरकानूनी है।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि आजाद नगर स्थित दुकान में गोवंश के मांस की बिक्री की सूचना के बाद छापा मारा गया था। इस दौरान वहां से 150 किलो गोवंश का मांस और बछड़ों के दो कटे सिर मिले। पुलिस ने बछड़ों को मारने के जुर्म में आसिफ तलाथी, हामिद उर्फ लेंडी और राशिद उर्फ पंड्या पर मामला दर्ज किया। तीनों अभियुक्त अभी फरार हैं।

नए कानून के तहत गोवंश मांस बेचने या रखने वाले को पांच साल तक की जेल और 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

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