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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, PM मोदी से जुड़े मानहानि मामले में ट्रायल पर लगाई रोक

Published: Tue, 13 Oct 2026 02:17 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ...और पढ़ें

राहुल गांधी को मानहानि मामले में SC से राहत  (फाइल फोटो)

राहुल गांधी को मानहानि मामले में SC से राहत (फाइल फोटो)

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत दी।

  2. पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर ट्रायल पर रोक लगी।

  3. शिकायतकर्ता को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का नोटिस।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी पर चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसने मामला रद करने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने शिकायतकर्ता को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष से कहा, 'चार सप्ताह के भीतर जवाब देने योग्य नोटिस जारी करें। इस बीच, निचली अदालत के समक्ष आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी'। यानी अभी यह सिर्फ अंतरिम राहत है। मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला 2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे को लेकर राहुल गांधी द्वारा टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। आरोपों के अनुसार, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी के इस बयान के बाद काफी सियासी हलचल देखने को मिली थी।

इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता महेश श्रीमाल ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दायर की थी, जिन्होंने राहुल गांधी को समन जारी किया था। शिकायतकर्ता का तर्क था कि यह टिप्पपणी पीएम मोदी और सत्ताधारी पार्टी को निशाना बनाकर की गई थी, जिससे उनकी पार्टी को नुकासन पहुंचा। इसी आधार पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मानहानि का मुकदमा शुरू करने का अधिकार मिल गया।