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जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

Published: Wed, 14 Oct 2026 05:41 PM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2026 07:13 PM (IST)

दिल्ली के जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट स्थल से हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट स्थल से हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

HighLights

  1. जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने का आदेश।

  2. आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर।

  3. याचिका 14 अक्टूबर को दाखिल, दिल्ली में मामला।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर को एक आदेश के तहत प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया। इसके खिलाफ आज बुधवार, 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई है।

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के बाद इस जगह पर धरना देने या किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन करने पर बैन लगा दिया गया है।

यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने को लेकर ये याचिका दायर की गई है।

जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने पर बैन

दिल्ली पुलिस ने 12 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के तौर पर हटा दिया। प्रदर्शनों के लिए जंतर-मंतर की जगह रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD मैदान को चुना गया है।

दिल्ली में यह आदेश तब आया है, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन, अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी और नेहा बोरा के नेतृत्व वाला ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जंतर-मंतर पर लगातार विरोध-प्रदर्शन करने की अनुमति मांग कर रहा था।

कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को भी जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने का एलान किया था। लेकिन उनके पास इस स्थल पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट करने आए लोगों को डिटेन किया और कुछ समय बाद छोड़ दिया।

वहीं मंगलवार, 13 अक्टूबर को सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रांका ने जंतर-मंतर में बिना इजाजत घुसने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट स्थल से हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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