TV चैनलों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने 12 मिनट के विज्ञापन की समय-सीमा हटाई
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने टीवी चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट (एक घंटे में) की समय-सीमा को हटाने का फैसला किया है, ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबारी सुगमता सुनिश्चित हो सके।

सरकार ने 12 मिनट के विज्ञापन की समय-सीमा हटाई (सांकेतिक तस्वीर)
HighLights
राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा यह फैसला
टीवी के लिए विज्ञापन के समय की यह सीमा 2006 में लागू की गई थी
आईएएनएस, नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने टीवी चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट (एक घंटे में) की समय-सीमा को हटाने का फैसला किया है, ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबारी सुगमता सुनिश्चित हो सके।
केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से यह फैसला लागू होगा। टीवी के लिए विज्ञापन के समय की यह सीमा 2006 में लागू की गई थी। तब केवल 62 टीवी चैनल थे, जबकि अभी 900 से अधिक चैनल हैं।
केबल टीवी क्षेत्र के पूरी तरह से डिजिटल होने के बाद अब डीटीएच, केबल टीवी, एचआइटीएस और आईपीटीवी समेत सभी टीवी वितरण प्लेटफार्म डिजिटल हो गए हैं। ये प्लेटफार्म अभी 300 से 500 या उससे अधिक चैनल दिखाते हैं।
नतीजतन, अब बाजार में काफी प्रतिस्पर्धा है। इस क्षेत्र में आए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन के समय से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार की जरूरत महसूस की गई।
यह क्षेत्र काफी हद तक विज्ञापनों पर निर्भर है, चाहे चैनल पे (भुगतान वाला) हो या फ्री-टू-एयर (मुफ्त)। इसके अलावा टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया के बीच बराबरी का माहौल नहीं था, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन की सीमा का कोई नियम नहीं है।

