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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 05, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

श्रम निरीक्षण के नियम सरल करेगी सरकार

By Gunateet OjhaEdited By:
Updated: Tue, 05 Apr 2016 08:23 PM (IST)

केंद्र सरकार देश में श्रम निरीक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने में जुटी है। इसी के तहत सरकार यूनिटों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और निरीक्षणों की सूचना देने के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल बनाएगी।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में श्रम निरीक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने में जुटी है। इसी के तहत सरकार यूनिटों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और निरीक्षणों की सूचना देने के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल बनाएगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यह जानकारी दी।

दत्तात्रेय ने कहा कि कारोबारी नियमों को आसान बनाने और श्रम निरीक्षणों में पारदर्शिता व जवाबदेही लाने के मकसद से श्रम मंत्रालय निरीक्षण स्कीम में संशोधन करने जा रहा है। इसके अलावा एक एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा।

इसके जरिये यूनिटों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही निरीक्षणों की रिपोर्टिंग, सालाना रिटर्न दाखिल करने और शिकायतों के निपटारे की भी व्यवस्था होगी। एक वेबिनार सेंटर भी बनेगा। इसके जरिये हितधारकों को सुरक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी ट्रेनिंग और जानकारी मुहैया कराई जाएगी।

मंत्रालय भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कानून और भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण उपकर कानून को कारगर ढंग से लागू करने के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे रहा है। कारखाना (संशोधन) बिल भी संसद में मंजूरी के लिए लंबित है। सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को लेकर श्रम मंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद नौकरियां पैदा करना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है।

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