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DMK नेता उदयनिधि स्टालिन चेन्नई में गिरफ्तार, सीएम विजय और एक्ट्रेस तृषा पर टिप्पणी को लेकर कार्रवाई

Published: Tue, 04 Aug 2026 11:22 AM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2026 12:55 PM (IST)

DMK नेता उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में चेन्नई में गिरफ्तार कर लिया गया।

HighLights

  1. DMK नेता उदयनिधि स्टालिन चेन्नई में गिरफ्तार।

  2. मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा पर टिप्पणी का आरोप।

  3. उनकी रैली में तृषा के खिलाफ लगे थे नारे।

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। डीएमके नेता और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई स्थित उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। कल उनकी रैली में एक्ट्रेस तृषा के खिलाफ नारे लगाए गए थे।

बता दें कि कावेरी जल विवाद पर एक रैली के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और अभिनेत्री तृषा पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विजय की पार्टी टीवीके ने शिकायत दर्ज कराई थी और इस मामले को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की।

जमानत पर दोपहर बाद होगी सुनवाई

जब जस्टिस जीके इलांथिरैयन ने कार्यवाही शुरू की तो वकील हसन मोहम्मद जिन्ना ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। अनुरोध स्वीकार करते हुए जज ने दोपहर बाद अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।

यह मामला सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल-बंटवारे के मुद्दे पर विरोध करने के लिए आयोजित डीएमके की रैली से जुड़ा है। अपने संबोधन के दौरान उदयनिधि ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए डबल मीनिंग वाली टिप्पणी की, जिससे राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया।

टीवीके की शिकायत के बाद तंजावुर पुलिस ने डीएमके नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। गिरफ्तारी की आशंका के चलते उदयनिधि ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया।

महिला आयोग तक पहुंचा विवाद

यह विवाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) तक भी पहुंचा। वहां भी टीवीके ने शिकायत दर्ज कराई कि उदयनिधि ने अश्लील, महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश करने वाली और यौन संकेत देने वाली टिप्पणियां कीं।

टीवीके के राष्ट्रीय प्रवक्ता पाझा सेल्वाकुमार ने आयोग से आग्रह किया कि वह भाषण का संज्ञान ले, स्पष्टीकरण और बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग करे और अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दे।

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