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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 13, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कोलगेट मामला: पूर्व कोयला सचिव को कोर्ट ने भेजा समन

By manoj yadavEdited By:
Updated: Mon, 13 Oct 2014 12:33 PM (IST)

सीबीआइ की विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो सरकारी कर्मचारियों और एमपी की कमल स्पांज एंड पॉवर लि. पर सीबआइ की क्लोजर रिपोर्ट मानने से इन ...और पढ़ें

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नई दिल्ली। सीबीआइ की विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो सरकारी कर्मचारियों और एमपी की कमल स्पांज एंड पॉवर लि. पर सीबआइ की दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट मानने से इन्कार कर दिया और इन्हें अदालत में हाजिर होने का समन भेजने का निर्देश जारी किया है।

सीबीआइ अदालत के विशेष जज भरत पाराशर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि इनके खिलाफ आपराधिक मामले बनते हैं और जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक सभी दस्तावेज अगली तारीख पर उपलब्ध कराए जाएं।

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