अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत: 16 मामलों में कलकत्ता हाई कोर्ट से मिला अंतरिम संरक्षण, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार
विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज 16 मामलों में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक फिलहाल ...और पढ़ें

अभिषेक बनर्जी को 16 मामलों में हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत (फोटो- एएनआई)
HighLights
अभिषेक बनर्जी को 16 मामलों में हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, कार्रवाई पर रोक
रद नहीं होगी प्राथमिकी, जारी रहेगी जांच और अंतरिम संरक्षण
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज 16 मामलों में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक फिलहाल बरकरार रखा है।
अदालत ने अभी इन मामलों की एफआईआर को खारिज करने से इनकार किया है, लेकिन साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई (25 अगस्त) तक पुलिस उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाएगी।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से सवाल पूछते हुए जानना चाहा कि क्या चार मई से पहले अभिषेक के खिलाफ कोई मामला दर्ज था?
इस पर राज्य के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने स्वीकार किया कि चार मई से पहले कोई एफआइआर दर्ज नहीं की गई थी। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस अपने स्तर पर मामलों की निष्पक्ष जांच जारी रखेगी और अभिषेक को भी जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
पीठ ने टिप्पणी की कि यदि कोई अपराध हुआ है तो आप जांच करें, हम रोक नहीं रहे हैं। लेकिन, जब पहले से अंतरिम सुरक्षा दी जा चुकी है तो इस चरण में उसे वापस लेने का कोई औचित्य नहीं बनता।
शिकायतकर्ता की पृष्ठभूमि पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर ये एफआइआर दर्ज किसने कराई हैं? क्या वह शख्स है जो चुनाव में दो-दो बार पराजित हुआ है?
गौरतलब है कि ये शिकायतें भाजपा नेता अभिजीत दास (बॉबी) द्वारा दर्ज कराई गई हैं, जो डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से 2014 और 2024 के चुनावों में अभिषेक के खिलाफ मैदान में उतरे थे और हार गए थे। फिलहाल, कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से अभिषेक को बड़ी राहत मिली है।