पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में रिसॉर्ट पर बढ़ा विवाद, पंचायत से होमस्टे की अनुमति लेकर खड़ा किया आलीशान निर्माण
पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में होमस्टे की आड़ में वनभूमि पर आलीशान रिसॉर्ट बना दिया गया, जिससे वन्यजीव गलियारा प्रभावित हुआ है। जांच में सामने ...और पढ़ें

पन्ना टाइगर रिजर्व में बना रिसॉर्ट (फाइल फोटो)
HighLights
आईआरएस अधिकारी ने वनभूमि पर बनाया अवैध रिसॉर्ट।
होमस्टे की अनुमति लेकर किया गया बड़ा निर्माण।
वन्यजीव गलियारे पर पड़ा नकारात्मक प्रभाव।
संजय कुमार शर्मा, उमरिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में आलीशान रिसॉर्ट निर्माण में नियमों की अनदेखी तो की ही गई, शासन-प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास भी किया गया। गुरुग्राम में तैनात वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी बी. श्रीनिवास कुमार ने ग्राम पंचायत से होमस्टे बनाने की अनुमति की आड़ में जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्र में रिसॉर्ट का निर्माण करा दिया।
वनभूमि के हिस्से में किया निर्माण
यह बात भी सामने आ चुकी है कि कोर क्षेत्र में राजगढ़ गांव स्थित जिस खसरा नंबर 1841 की भूमि पर निर्माण कराया गया है, उसका बड़ा हिस्सा वन भूमि है। निर्माण में भूमि के रिकॉर्ड की अनदेखी करने के साथ भूमि के वास्तविक उपयोग में भी हेरफेर की गई। इतना ही नहीं, इस निर्माण के दौरान वन्यजीव गलियारे की अनदेखी कर वन्यजीवों का जीवन भी संकट में डाला गया।
वन्यजीव गलियारे पर भी पड़ा असर
अभी तक जो जांच हुई है, उसमें सिर्फ जंगल की जमीन पर अतिक्रमण की ही बात हो रही है। हालांकि उस पर भी अब तक कोई कार्रवाई शासन ने नहीं की है। जबकि इस मामले का बड़ा पक्ष यह है कि वनभूमि पर निर्माण करके वन्यजीव गलियारे को भी प्रभावित किया गया है। यह जांच का विषय होना चाहिए कि वनभूमि पर निर्माण से वन्यजीवों का मार्ग कितना प्रभावित हुआ।
वन्यजीव प्रेमियों की यह मांग
वन्यजीव विशेषज्ञ अब यही मांग कर रहे हैं। वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे का कहना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व की करीब पांच एकड़ भूमि पर बने विवादित रिसॉर्ट का मामला सिर्फ 'कोर जोन में रिसॉर्ट' विवाद की बजाय, राजस्व रिकार्ड, निर्माण की वास्तविक प्रकृति और वन्यजीव गलियारे के बीच टकराव का भी है। इसकी जांच इसी रूप में की जानी चाहिए।
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होमस्टे की अनुमति पर तान दिया रिसॉर्ट
वनभूमि के विशाल भाग पर रिसॉर्ट का निर्माण करने के लिए पंचायत से होमस्टे के नाम पर अनुमति प्राप्त की गई। होमस्टे के लिए पंचायत से अनुमति लेकर एक विशाल रिसॉर्ट खड़ा करके भूमि के वास्तविक उपयोग पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया, जो बड़ा अपराध है।
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पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका भी संदिग्ध
यहां यह भी गौरतलब है कि होमस्टे के लिए वन विभाग से भी अनुमति लेनी होती है, जबकि इस मामले में कोई अनुमति नहीं ली गई। इस मामले में पंचायत प्रतिनिधियों को भी संदेह के घेरे में लेना चाहिए, क्योंकि पंचायत ने होमस्टे के लिए अनुमति तो प्रदान कर दी, लेकिन यह नहीं देखा कि उसकी अनुमति का क्या उपयोग किया जा रहा है।
राजगढ़ गांव की खसरा नंबर 1841 की जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति वन विभाग ने जारी नहीं की। यहां निर्माण की जांच की गई है, जिस पर जल्द कार्रवाई होगी।
- वीरेंद्र पटेल, डिप्टी डायरेक्टर-पीटीआर।