MP होमगार्ड प्लाटून कमांडर भर्ती निरस्त: हाईकोर्ट ने दिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर भर्ती प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलप ...और पढ़ें

होमगार्ड प्लाटून कमांडर भर्ती (प्रतीकात्मक चित्र)

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर भर्ती प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने पूरे चयन को खारिज करते हुए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और दोबारा विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं।
मामले में याचिकाकर्ता सविनय कुमार गर्ग की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने कोर्ट में दलील दी कि चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। आरोप है कि लिखित और शारीरिक परीक्षा से पहले ही स्क्रीनिंग कमेटी ने नियमों के विपरीत कई अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर बाहर कर दिया।
याचिका के अनुसार, मप्र नगर सेना वर्ग-तीन भर्ती नियम 2000 के तहत प्लाटून कमांडर के कुल 199 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से कुछ पद इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। 27 जनवरी 2026 को चार पदों के लिए जारी विज्ञापन में कुल 24 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
नियमानुसार पहले शारीरिक और लिखित परीक्षा आयोजित होनी थी, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा एसीआर के आधार पर चयन सूची जारी की जानी थी। लेकिन आरोप है कि विभाग ने परीक्षा से पहले ही 13 मार्च को 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और शेष को बिना परीक्षा दिए ही अपात्र घोषित कर दिया।
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बताया गया कि भोपाल में 16 मार्च को शारीरिक परीक्षण और 17 मार्च को लिखित परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले ही चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर दिया गया, जो नियमों के विपरीत है।
कोर्ट ने इसे विधि-सम्मत प्रक्रिया के खिलाफ मानते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया और पारदर्शिता के साथ नई प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

