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    बरगी क्रूज हादसे पर कोर्ट सख्त : कैप्टन व अन्य पर FIR के निर्देश, दो दिन में रिपोर्ट तलब

    Updated: Tue, 05 May 2026 08:29 PM (IST)

    जबलपुर जिला न्यायालय ने बरगी बांध क्रूज हादसे का स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने बरगी पुलिस को क्रूज कैप्टन और अन्य जिम्मेदार व ...और पढ़ें

    बरगी डैम में क्रूज हादसा (फाइल फोटो)

    बरगी डैम में क्रूज हादसा (फाइल फोटो)

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    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे का जिला न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। जेएमएफसी डीपी सूत्रकार ने बरगी थाना पुलिस को निर्देश दिए हैं कि घटना में शामिल क्रूज कैप्टन और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ दो दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कर अदालत को अवगत कराया जाए।

    कैप्टन की लापरवाही से हादसा

    अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि क्रूज कैप्टन ने लापरवाहीपूर्वक संचालन किया, जिससे हादसा हुआ और कई लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, कैप्टन स्वयं सुरक्षित निकल गया, जबकि डूबते यात्रियों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

    दंडनीय आपराधिक कृत्य 

    कोर्ट ने इस कृत्य को गंभीर मानते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 और 110 के तहत अपराध की श्रेणी में माना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो भविष्य में नाव या क्रूज संचालक दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी से बचते हुए लोगों को असहाय छोड़ सकते हैं।

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    सख्त कार्रवाई जरूरी

    आदेश में यह भी कहा गया कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाना आवश्यक है। साथ ही, अदालत ने हादसे के दौरान डूबते लोगों को बचाने वाले व्यक्तियों के साहस और मानवता की सराहना भी की है।

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    कोर्ट ने बरगी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि निर्धारित समयसीमा में एफआईआर दर्ज कर इसकी जानकारी न्यायालय को प्रस्तुत करें।