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दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती धोखाधड़ी मामले में दोषी करार, दिल्ली कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजा

Updated: Wed, 01 Apr 2026 04:49 PM (IST)

दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली एमपी-एमएलए कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला भूमि विकास बैंक से जुड़ा है, जिसम ...और पढ़ें

कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती (फाइल फोटो)

कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती (फाइल फोटो)

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संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के दतिया विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली एमपी-एमएलए कोर्ट ने भूमि विकास बैंक से जुड़े मामले में बुधवार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी ठहराया है।

राजेंद्र भारती ने ही दिल्ली शिफ्ट कराया था मामला

यहां यह गौरतलब है कि राजेंद्र भारती ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनका उक्त केस राजनीतिक दवाब के चलते प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। राजेंद्र भारती का आरोप था कि अभियोजन अधिकारी भी डॉ. नरोत्तम मिश्रा के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई किसी और कोर्ट में की जानी चाहिए। बता दें, राजेंद्र भारती ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में डा. नरोत्तम मिश्रा को हराया था। 

यह है मामला

यह मामला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ा बताया जा रहा है. जहां राजेंद्र भारती की मां के नाम से बैंक में 10.50 लाख की एफडी थी, जिसकी सीमा तीन साल के लिए जमा हुई थी। इस पर 13.50 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा था, लेकिन आरोप लगाया गया था कि समय सीमा में काट-छांट करके उसे 15 साल कर दिया और फायदा उठाया। इसी को लेकर बैंक के एक कर्मचारी ने कोर्ट में परिवारवाद दायर किया था, जिसके बाद मामला धोखाधड़ी का बना था, जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी।

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राजेंद्र भारती ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र का मामला बताया था, उन्होंने कहा कि जो परिवाद दायर किया गया है, उसमें कई साक्ष्यों को छुपाया गया है. क्योंकि उनके मुताबिक एफडी की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता था है, जिसका जिक्र एफडी में किया गया था. वहीं विधायक के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मामले को दिल्ली शिफ्ट कर दिया था।