सजा पूरी करने के बाद भी फहीम खान की रिहाई नहीं, झारखंड हाई कोर्ट का गृह सचिव को नोटिस
harkhand HC Notice to Home Secyःः झारखंड हाई कोर्ट ने फहीम खान की सजा पूरी होने के बाद भी रिहाई न होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने र ...और पढ़ें

गैंगस्टर फहीम खान। (फाइल फोटो)
HighLights
फहीम खान की रिहाई पर हाई कोर्ट ने दिया नोटिस।
गृह सचिव और जेल आईजी से मांगा गया जवाब।
फहीम खान ने 20 साल से अधिक जेल में बिताए।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में धनबाद के वासेपुर के डान के नाम से चर्चित अपराधी फहीम खान को सजा पूरी करने के बाद रिहा नहीं करने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार के गृह सचिव और जेल आइजी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पूर्व में अदालत ने सजा पुनरीक्षण बोर्ड में फहीम खान के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। लेकिन सरकार की ओर कोई निर्णय नहीं लिए जाने पर उनकी ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता आकृति श्री ने बताया कि फहीम खान को एक मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली है। उन्होंने बीस साल से ज्यादा समय से जेल में बिताया है।
पूर्व में उनकी ओर से सजा पुनरीक्षण बोर्ड के यहां आवेदन दिया गया था, तो बोर्ड ने यह कहते हुए उनके आवेदन को निरस्त कर दिया कि फहीम खान गैंगस्टर है। उसके बाहर आने से समाज की शांति भंग होने का खतरा है।
उसके कुछ सालों बाद फिर से उनकी ओर से रिहाई के लिए बोर्ड के समक्ष आवेदन दिया गया था। लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। पूर्व में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फहीम खान के आवेदन पर विचार करते हुए सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया था।