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    रांची: सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज जेल से बाहर आएंगे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, 23 महीने बाद मिलेगी रिहाई

    Updated: Wed, 13 May 2026 09:41 AM (GMT+05:30)

    पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आदेश अपलोड होने के बाद वे आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवा ...और पढ़ें

    पूर्व मंत्री आलमगीर आलम (फाइल फोटो)

    पूर्व मंत्री आलमगीर आलम (फाइल फोटो)

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    राज्य ब्यूरो, रांची। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव रहे संजीव लाल बुधवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से बाहर निकल सकेंगे।

    मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से मिले जमानत का आदेश अपलोड नहीं होने के कारण जेल से नहीं निकल सके। दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत की सुविधा प्रदान की है। दोनों पिछले 23 महीने से न्यायिक हिरासत हैं। आदेश अपलोड होने के बाद ही दोनों की ओर से बंध पत्र भरा जाएगा।

    बता दें कि विशेष अदालत और हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद 25 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए दोनों को जमानत की सुविधा प्रदान की है।