CISF जवान को दुष्कर्म और ठगी मामले में 10 साल की जेल, नर्स ने लगाया था आरोप
जामताड़ा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सीआईएसएफ जवान सचिन कुमार साव को दुष्कर्म और ठगी के मामले में 10 साल की कठोर कारावास और ₹20,000 जुर्माने की ...और पढ़ें
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कोर्ट ने सुनाया फैसला। (जागरण)
HighLights
सीआईएसएफ जवान को दुष्कर्म और ठगी में 10 साल की सजा।
शादी का झांसा देकर यौन शोषण, वीडियो वायरल करने की धमकी।
पीड़िता से ₹5 लाख मांगे, ₹2 लाख लिए थे आरोपी ने।
संवाद सूत्र, जामताड़ा। दुष्कर्म और ठगी के एक मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित धनबाद के सीआईएसएफ के जवान सचिन कुमार साव को 10 साल की कठोर कारावास और 20000 रुपये जुर्माना की सजा मुकर्रर की है।
जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार जामताड़ा सदर अस्पताल में पदस्थापित एक नर्स ने आरोपित सीआईएसएफ के जवान सचिन कुमार साव के विरुद्ध जामताड़ा थाना कांड संख्या 149/ 2023 दर्ज कराई गई थी।
पीड़िता ने बताया है कि उनके साथ आरोपित का मधुर संबंध था। लंबे समय से शादी का झांसा देकर आरोपित सचिन कुमार साव यौन शोषण करता था। आरोपी ने धोखे में रखकर उनका वीडियो बना रखा था।
पीड़िता जब शादी का दबाव बनाने लगी तो वह शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता अपनी शादी दूसरे जगह रचा ली तब आरोपी ने फोन के माध्यम से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से पांच लाख रुपये की मांग की।
इस क्रम में पीड़िता ने 200000 रुपये दिया गया, अन्य राशि की मांग करने पर पीड़िता द्वारा घटना की सूचना थाना में दी। थाना प्रभारी द्वारा मामला दर्ज कर अनुसंधान के क्रम में मामले को सत्य पाया। मामले में पीड़िता पक्ष की ओर से पांच गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया।
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सभी गवाहों का बयान सुनने के बाद अदालत में मामले को सही पाया और आरोपित सीआईएसएफ के जवान सचिन कुमार साव को भारतीय दंड विधान की धारा 376 में 10 बरस की कठोर कारावास 20000 रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा एवं आईटी एक्ट की धारा 67 ए में 5 साल की सजा और 25000 रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा।
वहीं, आईटी एक्ट के धारा 67 में 3 साल की सजा और ₹20000 जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की सजा भुगतने का निर्देश दिया है। आरोपित मंडल कारा में बंद है।