विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Jharkhand SIR: जमशेदपुर के मतदाताओं को लिए खुशखबरी, मैपिंग के लिए 13 जून तक लगेगा विशेष कैंप

Published: Mon, 08 Jun 2026 11:06 PM (IST)

जमशेदपुर के मुसाबनी में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण हेतु 8 से 13 जून तक विशेष मैपिंग कैंप आयोजित किए ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. मुसाबनी में 8 से 13 जून तक विशेष मैपिंग कैंप।

  2. छूटे मतदाताओं को बीएलओ से मैपिंग कराने की अपील।

  3. मैपिंग न कराने पर नोटिस, दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

जागरण संवाददाता, मुसाबनी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाताओं की मैपिंग का कार्य जारी है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 8 जून से 13 जून तक प्रखंड के सभी 99 मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप का उद्देश्य ऐसे मतदाताओं की मैपिंग करना है, जिनका नामांकन अथवा सत्यापन कार्य पूर्व में किसी कारणवश नहीं हो सका था।

जानकारी के अनुसार, पहले चरण में हुए मैपिंग कार्य के दौरान कई मतदाता छूट गए थे। ऐसे सभी मतदाताओं को इस विशेष कैंप में उपस्थित होकर संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से अपना मैपिंग कार्य पूरा कराने की अपील की गई है। इसके अलावा विभाग द्वारा मतदाताओं से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर भी उनकी मैपिंग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रशासन ने बताया कि विशेष कैंप की अवधि समाप्त होने के बाद भी जिन मतदाताओं का मैपिंग कार्य अधूरा रहेगा, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मान्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

इन दस्तावेजों से होगा काम 

मैपिंग एवं सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेजों में केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों अथवा पेंशनभोगियों को जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी सरकारी अथवा सार्वजनिक संस्थानों के पहचान दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी एवं एसटी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, भूमि अथवा मकान आवंटन प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं।

प्रशासन ने सभी छूटे हुए मतदाताओं से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मैपिंग की प्रक्रिया पूरी कराएं, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित रूप से दर्ज हो सके।

यह भी पढ़ें- झारखंड में SIR को लेकर कांग्रेस एक्टिव, पंचायत प्रभारियों की हुई नियुक्ति