बारामूला में 18 साल पुराने आतंकी मामले में कार्रवाई, 69 लाख की संपत्ति कुर्क; फरार आरोपी के गिरफ्तारी वारंट जारी
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने 2008 के एक आतंकी मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी की 69.82 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ...और पढ़ें
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बारामूला में 2008 के आतंकी मामले में बड़ी कार्रवाई, 69.82 लाख की संपत्ति कुर्क। प्रस्तुतीकरण के लिए प्रतीकात्मक फोटो का इस्तेमाल किया गया है।
HighLights
बारामूला में 2008 के आतंकी मामले में कार्रवाई
आरोपी परवेज फामदा की 69.82 लाख की संपत्ति कुर्क
एनआईए अदालत के आदेश पर हुई यह बड़ी कार्रवाई
राज्य ब्यूरो, जम्मू। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने वर्ष 2008 के एक आतंकी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी की 69.82 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली है। वहीं, मामले में शामिल एक अन्य आरोपी के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट भी जारी कराया गया है।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई सोपोर स्थित विशेष एनआइए अदालत के आदेश के बाद की गई। मामला चंदूसा पुलिस थाने में दर्ज है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और शत्रु एजेंट अध्यादेश सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति चंदूसा के कावहर बाला निवासी आरोपी परवेज अहमद फामदा की है। इसमें कुल 12 कनाल, 1 मरला और 73 वर्ग फुट भूमि शामिल है। इस संपत्ति का मूल्यांकन 69,82,550 रुपये किया गया है और इसका वैल्यूएशन प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लिया गया है।
इसी मामले में अदालत ने राजपोरा, चंदूसा निवासी एक अन्य आरोपी अब्दुल रशीद भट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई कथित रूप से गैरकानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे भी कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।